Punjab Fee Regulation Bill 2026

Punjab Pro TV (PPTV News): पंजाब में Private Schools की मनमानी Fee Hike पर रोक लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। पंजाब विधानसभा ने सोमवार को Punjab Regulation of Fees of Un-Aided Educational Institutions (Amendment) Bill, 2026 को मौखिक मतों से सर्वसम्मति से पारित कर दिया।

नए कानून के तहत अब पंजाब के निजी स्कूल नए Academic Session में 5 प्रतिशत से अधिक Annual Fee Increase नहीं कर सकेंगे। सरकार का दावा है कि इस फैसले से विद्यार्थियों और अभिभावकों को मनमानी और अस्पष्ट फीस वसूली से राहत मिलेगी।

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Private Schools की Fee Hike पर 5% की Limit

मुख्यमंत्री Bhagwant Singh Mann ने कहा कि नए प्रावधान के तहत Private Schools हर Academic Year में अधिकतम 5% Fee Increase ही कर सकेंगे। इससे अधिक फीस बढ़ाने के लिए संबंधित Regulatory Authority की Prior Approval जरूरी होगी।

इसके अलावा अभिभावकों से किसी भी Head के तहत ली जाने वाली राशि को Fee माना जाएगा और वह Fee Regulation के दायरे में आएगी। इसमें Tuition Fee के अलावा Transportation, Building Fund और अन्य Miscellaneous Charges भी शामिल होंगे।

Private Schools का Forensic Audit होगा

सरकार निजी स्कूलों में होने वाली अतिरिक्त वसूली का पता लगाने के लिए Forensic Audit भी कराएगी। यदि जांच में अभिभावकों से निर्धारित सीमा से अधिक राशि वसूले जाने की पुष्टि होती है तो अतिरिक्त पैसा वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

सरकार के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में जिन Private Schools ने कुल मिलाकर 15% से अधिक Fee Increase किया है, उन्हें अतिरिक्त वसूली गई राशि अभिभावकों को वापस करनी होगी।

नियम तोड़ने पर ₹50,000 से Recognition Cancellation तक

नए कानून में Private Schools के लिए Penalty का भी प्रावधान किया गया है।

  • First Violation: ₹50,000 Fine
  • Second Violation: ₹1,00,000 Fine
  • Third Violation: School Recognition/मान्यता रद्द करने की कार्रवाई

सरकार का कहना है कि इन प्रावधानों से स्कूलों में Fee Collection को लेकर Transparency और Accountability बढ़ेगी।

32 लाख से अधिक Students को होगा फायदा

मुख्यमंत्री Bhagwant Mann के मुताबिक, पंजाब में करीब 7,800 Private Schools में 32 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। नए Fee Regulation Law का उद्देश्य इन विद्यार्थियों और उनके परिवारों को अनुचित Financial Burden से बचाना है।

उन्होंने कहा कि सरकार Education को Business नहीं बनने देगी और Education Mafia पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

District Regulatory Committee करेगी Fee Proposals की जांच

नए सिस्टम के तहत Deputy Commissioner की अध्यक्षता वाली District Regulatory Committee Private Schools की Fee Increase से जुड़े प्रस्तावों की जांच और Regulation करेगी।

सरकार के मुताबिक, इसका उद्देश्य Private School Fee Structure में पारदर्शिता लाना और अभिभावकों को मनमानी Fee Collection से सुरक्षा देना है।

CM Mann ने पिछली सरकार पर भी साधा निशाना

Bill पर बहस का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री Bhagwant Mann ने पिछली कांग्रेस सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने Covid-19 के दौरान School Transport बंद होने के बावजूद अभिभावकों से Transportation Fee लिए जाने का आरोप लगाया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि अब पंजाब में ऐसी मनमानी की अनुमति नहीं दी जाएगी और सरकार Students तथा Parents के हितों की रक्षा के लिए सख्त कदम उठाएगी।

Education Sector में Profit-Making पर रोक का दावा

भगवंत मान ने कहा कि शिक्षा एक सामाजिक और जनकल्याण से जुड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसे केवल Profit-Making Business नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि Punjab Government का उद्देश्य हर विद्यार्थी को Quality Education उपलब्ध कराना और Private Educational Institutions में Transparency सुनिश्चित करना है।

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