अमृतसर में कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है।
पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने शहर में रेस्टोरेंट-क्लबों के संचालन से लेकर तेज आवाज में संगीत, अतिक्रमण, पटाखों की बिक्री और वाहनों में हथियार रखने समेत 8 मामलों को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
नए नियमों के तहत रेस्टोरेंट और क्लब रात 12 बजे तक बंद करने होंगे, जबकि रात 10 बजे के बाद DJ और तेज म्यूजिक पर रोक रहेगी। पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के लिए भी नियम तय किए गए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
अमृतसर में रात 12 बजे के बाद क्या-क्या रहेगा बंद, जानिए…
- रात 11:30 बजे के बाद कोई नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा: रेस्टोरेंट और क्लबों के लिए समय तय किया गया है। रात 11:30 बजे के बाद कोई नया ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और नए ग्राहक अंदर नहीं आ सकेंगे। सभी रेस्टोरेंट, क्लब और लाइसेंस वाली खाने-पीने की दुकानें रात 12 बजे तक बंद करनी होंगी।
- रात 10 बजे के बाद DJ और तेज म्यूजिक पर रोक: डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा और दूसरे म्यूजिक सिस्टम रात 10 बजे तक बंद करने होंगे। इनकी आवाज इतनी कम रखनी होगी कि परिसर के बाहर सुनाई न दे। गाड़ियों में लगे म्यूजिक सिस्टम की आवाज भी वाहन के बाहर नहीं आनी चाहिए।
- सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जे हटाने के भी आदेश: सड़कों और फुटपाथों पर अवैध कब्जे हटाने के भी आदेश दिए गए हैं। दुकानों के बाहर सामान रखकर बेचने या अनधिकृत बोर्ड लगाने पर रोक होगी। इसका मकसद ट्रैफिक जाम रोकना, पैदल चलने वालों को दुर्घटनाओं से बचाना और छोटे अपराधों पर लगाम लगाना है।
- पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर सख्ती: पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के लिए भी सख्त नियम बनाए गए हैं। पटाखे सिर्फ लाइसेंस वाली दुकानों से ही बेचे जा सकेंगे। अस्पतालों और स्कूल-कॉलेज जैसे साइलेंस जोन में पटाखे चलाने पर रोक रहेगी। IOC, BPCL और HPCL के तेल टर्मिनलों के 500 गज के दायरे में भी पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे। विदेशी, अवैध रूप से आयात किए गए और सीरीज पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। सिर्फ कम प्रदूषण वाले और ग्रीन पटाखों की बिक्री की इजाजत होगी।
- दिवाली से गुरुपर्व तक पटाखों का समय तय: पटाखे चलाने के लिए समय भी तय किया गया है। दिवाली पर रात 8 से 10 बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक का समय तय है। गुरुपर्व पर सुबह 4 से 5 बजे और रात 9 से 10 बजे तक पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
- शराब के अहाते रात 12 बजे तक बंद करने होंगे: शराब की दुकानें (अहाते) रात 12 बजे तक या लाइसेंस की शर्तों के अनुसार पूरी तरह बंद करनी होंगी। यह प्रावधान पंजाब शराब लाइसेंस (पहला संशोधन) नियम, 2024 के नियम नंबर-4 के तहत लागू होगा।
शोर के निर्धारित मानकों का पालन जरूरी
भारत के सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, किसी भी स्रोत से होने वाला शोर उस इलाके के लिए निर्धारित शोर के मानकों से 10 dB(A) या 75 dB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए, इनमें से जो भी कम हो। सभी संस्थानों को इन मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा।