चंडीगढ़, (punjabprotv) : पंजाब विधानसभा द्वारा पारित सिख गुरुद्वारा संशोधन अधिनियम को शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा बुलाई गई बैठक में खारिज कर दिया गया है। आज तेजा सिंह समुंद्री हॉल में बुलाई गई बैठक के दौरान इस संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हुए एसजीपीसी प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने कहा कि शिरोमणि कमेटी का इतिहास 103 साल पुराना है और यह एक्ट 1925 में बना था। आज कानून के माध्यम से एसजीपीसी के अधिकारों को हड़पने की साजिशें की जा रही हैं। ना तो केंद्र और ना ही राज्य सरकार के पास इसमें संशोधन का अधिकार है।