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Allahabad High Court का फैसला

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इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने पति और पत्नी से जुड़े एक विवाद में अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि तलाक नहीं होने पर पहली पत्नी को ही पेंशन लाभ पाने का अधिकार होगा. अदालत ने कहा कि गुजारा भत्ते पर समझौता होने से यह नहीं कह सकते कि पत्नी ने पति की मौत के बाद सेवानिवृत्ति परिलाभों का दावा छोड़ दिया है.

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