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ED special court से पूर्व DSP Jagdish Bhola समेत 17 लोग दोषी करार, दस साल की कैद

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मोहाली की स्पेशल ईडी अदालत ने पूर्व डीएसपी जगदीश भोला समेत 17 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

मोहाली में करीब 6 हजार करोड़ रुपये की ड्रग तस्करी का मामले में मोहाली की स्पेशल ईडी अदालत ने पूर्व डीएसपी जगदीश भोला समेत 17 आरोपियों को दोषी करार दिया है।

जगदीश भोला समेत मनप्रीत, सुखराज सुखजीत सुख और मनिंदर को 10 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं भोला की वाइफ गुरप्रीत कौर को 3 साल की सजा सुनाई गई है।

इस मामले में सभी 17 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इस फैसले के साथ ये ऐसा मामला बन गया, जिसमें ईडी के किसी केस में अब तक सबसे ज्यादा आरोपियों को सजा हुई है. इस मामले में कुल 23 आरोपी थे इनमें से चार की मौत हो चुकी है और दो आरोपियों को भगोड़ा घोषित किया जा चुका है।

क्या है भोला ड्रग्स केस

दरअसल यह मामला पंजाब के एक पूर्व कुश्ती प्लेयर और डीएसपी जगदीश सिंह उर्फ भोला से जुड़ा हुआ था. पंजाब पुलिस में डीएसपी जगदीश सिंह उर्फ भोला बाद में ड्रग तस्कर बन गया था और एक बड़े ड्रग कार्टिल का सरगना था।

अदालत में जगदीश सिंह उर्फ भोला को 10 साल की सजा सुनाई है बाकी आरोपियों को भी 3 से 10 साल की सजा अदालत ने सुनाई है।

एनफोर्समेंट डायरेक्टेड ने पंजाब पुलिस द्वारा दर्ज 8 एफआईआर पर साल 2013 में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इस मामले में ईडी ने 95 करोड़ की चल अचल संपत्ति भी अटैच की थी।

संघीय जांच एजेंसी ने 2015 में 24 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था, जिनमें से कुछ को भगोड़ा घोषित कर दिया गया या फिर जांच के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें आरोप पत्र में नामित सभी 17 आरोपियों को धन शोधन रोधी कानून के तहत दोषी ठहराया गया है।

कोर्ट ने किसे ठहराया दोषी

भोला और तारो के अलावा दोषी ठहराए गए अन्य आरोपियों में संदीप कौर, जगमिंदर कौर, गुरप्रीत कौर, गुरुमीत कौर, सुखजीत सिंह सुक्खा, सुखराज सिंह, गुरदीप सिंह मनचंदा, अमरजीत कौर, देविंदर सिंह, मनिंदर सिंह, सुभाष बजाज, सुनील बजाज, अंकुर बजाज, दलीप सिंह मान और मनप्रीत सिंह शामिल हैं।

यह मामला पंजाब में करोड़ों रुपये के मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह से संबंधित है, जिसका 2013-14 के दौरान भंडाफोड़ हुआ था। ईडी ने पंजाब पुलिस की प्राथमिकी के आधार पर दर्ज मामले में भोला को जनवरी 2014 में गिरफ्तार किया था।

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