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Punjab: आशीर्वाद योजना में कमजोर वर्ग के 2748 लाभार्थियों के लिए 14.01 करोड़ रु. जारी

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डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग को 14.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में सभी वर्गों की भलाई के लिए लगातार प्रयत्नशील है. मान सरकार का कहना है कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की आम जनता का हित उसके लिए सबसे अहम है।

पिछड़े वर्ग और आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के कल्याण के लिए लगातार काम किया जा रहा है. पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर के मुताबिक आशीर्वाद योजना के तहत 2748 लाभार्थियों को 14.01 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

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उन्होंने कहा कि साल 2023-24 दौरान आशीर्वाद पोर्टल पर पिछड़ीं श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमजोर वर्गों के इन अभ्यर्थियों का आवेदन प्राप्त हुआ था. इससे राज्य के 9 जिलों के लोगों को फायदा होगा।

इस योजना के बारे में पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आशीर्वाद योजना के अधीन जिन जिलों के लोगों का खास तौर पर फायदा होगा, उनमें हैं- अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, फाजिल्का, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला, लुधियाना, मोगा, श्री मुक्तसर साहिब, पटियाला, पठानकोट, संगरूर और मालेरकोटला।

किस जिले के कितने लाभार्थी?

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना के तहत जिला अमृतसर के 224 लाभार्थी, फतेहगढ़ साहिब के 38 लाभार्थी, फाजिल्का के 111 लाभार्थी, गुरदासपुर के 182 लाभार्थी, होशियारपुर के 181, कपूरथला के 24 , लुधियाना के 760 लाभार्थी, मोगा के 18 लाभार्थी, श्री मुक्तसर साहिब के 33 लाभार्थी, पटियाला के 883 लाभार्थी, पठानकोट के 37 लाभार्थी, संगरूर के 155 लाभार्थी और मलेरकोटला के 102 लाभार्थियों को कवर किया गया है।

किस किस को मिल सकता है लाभ?

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक होना जरूरी है. साथ ही वह गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए. आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों एवं अन्य आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों से संबंधित होना चाहिए. इसके अलावा परिवार की सभी साधनों से सालाना आमदनी 32,790 रुपए से कम होनी चाहिए. ऐसे परिवारों की दो बेटियां इस योजना का लाभ लेने के योग्य हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ीं श्रेणियों एवं आर्थिक तौर पर कम़जोर वर्ग के लोगों के कल्याण के लिए लगातार कार्यशील है. उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता की राशि सीधी लाभार्थियों के बैंक खातों में की जाती है।

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