नए सिरे से ब्लाकों का होगा आरक्षण
मंत्री ने पंचायती राज संशोधन बिल 2024 पेश किया था, जिसमें पंचायतों में रोटेशन के आधार पर आरक्षण खत्म करना था। पंचायत चुनाव में सिंबल पर चुनाव न लड़ने का फैसला रूल्स (नियम) में आता है।
रूल्स बदलने का अधिकार कैबिनेट के पास है, जबकि रोटेशन आधार पर आरक्षण खत्म करने के लिए कानून बनाने की आवश्यकता थी इसलिए सरकार ने पंचायती राज संशोधन बिल 2024 पास करवाया।
पंजाब में पंचायतों में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। डीसी स्तर पर नए सिरे से ब्लाकों का आरक्षण होगा, जिसके बाद ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। फिर राज्य चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा।
राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया (Gulab Chand Kataria) ने पंचायत राज संशोधन बिल को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही पंचायतों में आरक्षण की रोटेशन पॉलिसी खत्म हो गई है।
अब ब्लाक स्तर पर आरक्षण होगा। माना जा रहा है कि चुनाव अक्टूबर मध्य में करवाए जा सकते हैं। पंजाब के पंचायतों में रोटेशन पालिसी खत्म, पंचायती राज संशोधन बिल को को मिली मंजूरी, अक्टूबर मध्य में हो सकते हैं चुनाव।