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पंजाब पुलिस ने CII के साथ मिलकर निजी सुरक्षा एजेंसियों विनियमन अधिनियम पर पहला हितधारक सम्मेलन आयोजित किया

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राज्य में निजी सुरक्षा उद्योग को सुचारू बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए,

राज्य में निजी सुरक्षा उद्योग को सुचारू बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, पंजाब पुलिस ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ साझेदारी में मंगलवार को यहां सीआईआई उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में निजी सुरक्षा एजेंसियों विनियमन (पीएसएआर) अधिनियम पर पहला हितधारक सम्मेलन आयोजित किया। यह सम्मेलन पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया था जिसका उद्देश्य निजी सुरक्षा एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना था। पंजाब के गृह विभाग के प्रधान सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) सुरक्षा एसएस श्रीवास्तव के साथ यहां सीआईआई उत्तरी क्षेत्र मुख्यालय में सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सचिव उद्योग, वाणिज्य एवं निवेश प्रोत्साहन पंजाब डीपीएस खरबंदा, एडीजीपी ट्रैफिक एएस राय और सीआईआई पंजाब के चेयरमैन अभिषेक गुप्ता भी उपस्थित थे।

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प्रमुख सचिव गुरकीरत कृपाल सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए निजी सुरक्षा एजेंसियों को पंजाब सरकार की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और अधिनियम के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं को सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा कि पीएसएआर अधिनियम के तहत नियमों को अद्यतन किया जा रहा है। प्रधान सचिव ने युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में निजी सुरक्षा एजेंसियों की भूमिका की भी सराहना की। एडीजीपी एसएस श्रीवास्तव ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस सम्मेलन का उद्देश्य सार्वजनिक, निजी सुरक्षा एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए एक सुरक्षित और विनियमित वातावरण को बढ़ावा देना है ताकि वे प्रभावी ढंग से एक साथ काम कर सकें। कानून प्रवर्तन में निजी सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए, उन्होंने पीएसएआर अधिनियम के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डाला, जिसमें नियम और विनियम, तथा वर्दी के दुरुपयोग से संबंधित चिंताएं शामिल हैं। एडीजीपी ने उनकी भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि निजी सुरक्षा और सुरक्षा ढांचे में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है।

उन्होंने कहा, “हम चाहते हैं कि आप सभी (निजी सुरक्षा बल) एक बल गुणक के रूप में काम करें। हमारा आदर्श वाक्य सहयोग और सहकारिता है।” बाद में, एक दिवसीय सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए गए जिनमें निजी सुरक्षा: उभरते रुझान और आगे की राह; प्रशिक्षण और कौशल विकास; निजी सुरक्षा क्षेत्र में महिला बल की भूमिका; कर्मचारी अधिकार और कल्याण के मुद्दे; निजी सुरक्षा उद्योग में संभावित चुनौतियों के बारे में चिंताएं; उद्योग सहयोग और साझेदारी के अवसर; और निजी सुरक्षा क्षेत्र में नवाचार और प्रौद्योगिकी उन्नति शामिल थे। निजी सुरक्षा उद्योग, कानून प्रवर्तन और सरकारी एजेंसियों के विशेषज्ञों ने अपनी विशेषज्ञता साझा की तथा चुनौतियों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डाला। इस बीच, यह पहल निजी सुरक्षा क्षेत्र को विनियमित करने और बढ़ाने के लिए पंजाब पुलिस की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

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