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पंजाब के इस जिले में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठ पर पाबंदी, जारी हुए सख्त Order

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 ये आदेश 30 नवंबर 2024 तक लागू रहेंगे।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट निर्मल उसेपचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए अमन-कानून बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर जुलूस निकालने, नारे लगाने, भड़काऊ प्रचार करने, 5 यां 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे होने, गंडासे, तेजधार हथियार आदि पर पाबंदी लगाई है। ये आदेश 30 नवंबर 2024 तक लागू रहेंगे।

उन्होंने कहा कि मानसा जिले में अलग-अलग संगठनों या आम व्यक्तियों द्वारा रोष प्रदर्शन का न्यौता दिया गया है, जिसके साथ आवाजाही में विघ्न पड़ना और आम जीवन अस्त-व्यस्त होने का डर रहता है। इसी तरह सार्वजनिक शांति भंग होने के साथ सरकारी और निजी जायदाद को नुक्सान होने का अंदेशा रहता है।

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साथ ही जिला मानसा की सीमा के अंदर सरकारी, गैर सरकारी इमारतों, स्थानों पर गंदे व अश्लील पोस्टर लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में सरकारी और गैर सरकारी भवनों, स्थानों, सिनेमाघरों और वीडियो हॉलों पर अक्सर गंदे और अश्लील पोस्टर लगाए जाते हैं। इनसे पढ़ने वाले आम लोगों के अलावा लड़के-लड़कियों के व्यवहार पर भी बुरा असर पड़ता है।

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