लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल पर शिकंजा कसते हुए
लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने ओपिनियन पोल पर शिकंजा कसते हुए ओपिनियन पोल प्रकाशित करने वाले कई ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। यह कार्रवाई जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 और भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के उल्लंघन के तहत की गई है।
-क्या है मामला
लुधियाना में 19 जून को उपचुनाव होने हैं। चुनाव आयोग के निर्देशानुसार, मतदान से 48 घंटे पहले तक किसी भी तरह के ओपिनियन पोल के प्रकाशन या प्रसारण पर रोक होती है। बावजूद इसके, कुछ डिजिटल चैनलों ने इस अवधि के दौरान जनमत सर्वेक्षण (ओपिनियन पोल) प्रकाशित किए, जिसके खिलाफ रिटर्निंग ऑफिसर की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन, लुधियाना ने FIR संख्या 0030/2025 दर्ज की है।
-कड़ी कार्रवाई की चेतावनी
चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि जो भी व्यक्ति या संस्था इस प्रतिबंध का उल्लंघन करता पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है कि मतदाता स्वतंत्र और निष्पक्ष वातावरण में अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।