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Diwali से पहले पटाखों पर Supreme Court का नया आदेश- ग्रीन पटाखे बनाने की दी परमिशन

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देश में दिवाली की रौनक से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए दिल्ली-एनसीआर के लोगों को आंशिक राहत दी है।

दिल्ली-NCR की इस बार की दिवाली धूमधड़ाके वाली हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर लगी पूरी पाबंदी में ढील देते हुए ग्रीन पटाखे बनाने की सशर्त इजाजत दे दी है। अब तक यहां पटाखों के निर्माण पर पूरी तरह रोक थी।
कोर्ट का तर्क और संतुलन
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि बिहार में खनन पर प्रतिबंध लगाने से अवैध माफिया पैदा हो गए। ऐसे में दिल्ली-NCR में भी पटाखों पर पूर्ण पाबंदी से अवैध बाजार बढ़ रहा है। कोर्ट का कहना है कि इस मसले पर संतुलित दृष्टिकोण अपनाना जरूरी है।
बिक्री पर अभी भी संशय
हालांकि राहत सिर्फ निर्माण तक सीमित है। कोर्ट ने अभी साफ नहीं किया है कि दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री और दागने की इजाजत होगी या नहीं। इस पर अंतिम फैसला 8 अक्टूबर की सुनवाई में हो सकता है।
केंद्र सरकार को आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि सभी हितधारकों के साथ मिलकर पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने की स्पष्ट नीति बनाई जाए। कोर्ट ने माना कि अब तक दिल्ली-NCR में पूरी तरह बैन लागू नहीं हो सका है।
अब सभी की निगाहें 8 अक्टूबर पर
दिल्ली-NCR की जनता में उत्सुकता है कि क्या दिवाली पर सालों बाद पटाखों की आवाज गूंजेगी। अब देखना होगा कि 8 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट बिक्री और आतिशबाज़ी पर क्या फैसला सुनाता है। इससे कई सवाल खड़े हुए हैं कि क्या यह कदम प्रदूषण संकट को और बढ़ाएगा या फिर “ग्रीन पटाखे” सच में समाधान साबित होंगे।
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