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Punjab में पटाखे जलाने को लेकर खास खबर: प्रशासन ने जारी किए सख़्त नियम

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लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा को ध्यान में रखते हुए

लोगों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने इस बार दिवाली और अन्य त्योहारों के अवसर पर पटाखों की बिक्री और उपयोग पर सख़्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमित सरीन ने फ़िरोज़पुर जिले में तेज़ आवाज़ वाले पटाखों और अवैध आतिशबाज़ी के निर्माण, भंडारण, खरीद और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
तय किए गए पटाखा बिक्री केंद्र
फ़िरोज़पुर शहर: आईटीआई (लड़कों) का खुला मैदान
फ़िरोज़पुर छावनी: मनोहर लाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैदान
ममदोट: स्टेशन के पास स्थित बीएसएफ ग्राउंड
तलवंडी भाई: सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कों) का मैदान
ज़ीरा: श्री गुरदास राम और श्री जीवन मल सीनियर सेकेंडरी स्कूलों के खुले मैदान
मल्लांवाला: श्री सुखविंदर सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैदान
मक्खू: सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल (लड़कों)
गुरु हरसहाय: गुरु रामदास स्टेडियम
बिक्री का समय: सुबह 10:00 बजे से शाम 7:30 बजे तक
इन स्थानों के अलावा किसी अन्य जगह पटाखों की बिक्री या खरीद की अनुमति नहीं होगी।
केवल ‘हरित पटाखों’ की मंजूरी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केवल ग्रीन क्रैकर्स यानी ‘हरित पटाखों’ की ही अनुमति दी जाएगी। ऐसे पटाखों में बोरॉन, एंटीमनी, लिथियम, पारा, आर्सेनिक, सीसा या स्ट्रोंटियम क्रोमेट जैसे हानिकारक रसायन नहीं होते हैं। ये सभी निर्धारित बिक्री स्थल धूम्रपान-मुक्त क्षेत्र घोषित किए गए हैं।
पटाखे चलाने का समय निर्धारित
प्रशासन द्वारा तय किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार, पटाखे फोड़ने की अनुमति केवल नीचे दिए गए विशेष समय सीमाओं में ही होगी:
दिवाली (20 अक्टूबर 2025): रात 8:00 से 10:00 बजे
गुरुपर्व (5 नवंबर 2025): रात 9:00 से 10:00 बजे
क्रिसमस (25-26 दिसंबर 2025): रात 11:55 से 12:30 बजे
नववर्ष (31 दिसंबर 2025 – 1 जनवरी 2026): रात 11:55 से 12:30 बजे
अन्य धार्मिक अवसर (20 अक्टूबर): सुबह 4:00 से शाम 5:00 बजे तक
शांत क्षेत्रों में आतिशबाज़ी पर पूर्ण रोक
शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों, धार्मिक स्थलों और न्यायालयों जैसे संवेदनशील और शांत क्षेत्रों के आस-पास किसी भी प्रकार की आतिशबाज़ी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की अपील
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा मानकों का पालन करें और पर्यावरण की रक्षा करते हुए त्योहारों को हर्षोल्लास से मनाएं। उन्होंने कहा कि नियमों को न मानने वालों पर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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