30 October तक पेश होने का दिया आदेश
पंजाबी गायक सतिंदर सरताज को कपूरथला के सिविल जज की कोर्ट ने स्थानीय निवासी एसएस मल्ली की याचिका के जवाब में 30 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। मल्ली एक वकील और खिलाड़ी हैं। याचिका में दावा किया गया है कि 10 नवंबर को गुरु नानक स्टेडियम में सरताज का आगामी संगीत कार्यक्रम स्टेडियम का उपयोग करने वाले एथलीटों के दैनिक प्रशिक्षण और गतिविधियों में बाधा उत्पन्न करेगा।
मल्ली का तर्क है कि सरकार द्वारा वित्तपोषित स्टेडियम का उपयोग व्यावसायिक कार्यक्रमों के लिए नहीं किया जाना चाहिए और गायक को दी गई अनुमति अनुचित है। याचिका में इस तरह के प्रदर्शनों के लिए स्थल के उपयोग पर स्थायी प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले में सरताज, उनकी कंपनी फिरदौस प्रोडक्शंस और कई सरकारी अधिकारियों को पक्षकार बनाया है, जिनमें पंजाब के मुख्य सचिव, पंजाब के खेल निदेशक, जिला खेल अधिकारी, डीसी और एसएसपी कपूरथला, नगर आयुक्त कपूरथला और एसपी ट्रैफिक कपूरथला शामिल हैं।
शिकायतकर्ता, जो प्रतिदिन स्टेडियम में अभ्यास करता है, ने बताया कि कई एथलीट हॉकी मैदान पर निर्भर हैं और कपूरथला में कोई वैकल्पिक सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनका तर्क है कि इस कॉन्सर्ट से खिलाड़ियों के लिए काफी व्यवधान पैदा होगा और उनके नियमित प्रशिक्षण में बाधा आएगी। सरताज को पहले भी विवादों का सामना करना पड़ा है, जैसे कथित कॉपीराइट उल्लंघन के लिए मुकदमा दायर किया जाना और एक गाने में उनके उच्चारण को लेकर आलोचना। हालांकि, यह विशेष मामला स्थानीय खेल समुदाय पर उनके कॉन्सर्ट के संभावित प्रभाव पर केंद्रित है।