चंडीगढ़, (punjabprotv) : बुलेट मोटरसाइकिल के पटाखे मारने वालों के खिलाफ अब पंजाब पुलिस ने सख्ती दिखाई है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बुलेट के पटाखों संबंधी डाली गई याचिका के चलते एडीजीपी ट्रैफिक ने नए आदेश जारी किए हैं। आदेशों के मुताबिक बुलेट मोटरसाइकिल के कंपनी फिटेड साइलेंसर को उतरवाने वाले मालिक के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कारवाई की जाएगी।
साथ ही इस साइलेंसर को उतारने वाले मैकेनिक व दुकानदारों के खिलाफ धारा 188 के तहत केस दर्ज किया जाएगा। एडीजीपी ने पंजाब के सभी पुलिस कमिश्नरों और एसएसपीज को ये आदेश भेज दिए हैं। अदालत के इन आदेशों की जो पालना नहीं करेगा, उस पर न्यायालय की अवमानना करने की कारवाई की जाएगी।