अमृतसर में SIR-2026 के तहत मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार कराने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

अतिरिक्त उपायुक्त पल्लवी मिश्रा ने बताया कि 6 सितंबर को जिले के सभी मतदान केंद्रों पर BLO सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे। वहीं, मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियां 12 सितंबर तक दर्ज कराई जा सकती हैं।
फॉर्म-6 भरने वाले हर आवेदक के लिए डिक्लेरेशन फॉर्म भरना जरूरी है। इसमें आवेदक या उसके माता-पिता/दादा-दादी की साल 2003 की मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी देनी होगी। अगर डिक्लेरेशन फॉर्म में आवेदक या उसके माता-पिता/दादा-दादी की जानकारी साल 2003 की मतदाता सूची से मैच हो जाती है, तो आवेदक को सिर्फ जन्म तिथि और निवास का एक-एक प्रूफ देना होगा।
योग्य नागरिक का वोटर बनना जरूरी
पल्लवी मिश्रा ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए प्रत्येक योग्य नागरिक का वोटर बनना जरूरी है। जिला निर्वाचन कार्यालय 9 सितंबर को गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में विशेष मेगा इवेंट भी आयोजित करेगा। कैंपों में विद्यार्थियों को नए वोटर पंजीकरण, मतदाता जानकारी की जांच और आवश्यक संशोधन संबंधी सहायता दी जाएगी।
यदि आवेदक की जन्म तिथि 2 दिसंबर 2004 के बाद की है, तो आवेदक को अपने दस्तावेजों के साथ पिता और माता के दस्तावेज भी जमा करवाने होंगे। यदि जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच है, तो आवेदक को अपने दस्तावेज के साथ माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज जमा करवाना होगा। यदि जन्म तिथि 1 जुलाई 1987 से पहले की है, तो आवेदक को केवल अपना एक दस्तावेज जमा करवाना होगा।
जागरूक करने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे
अतिरिक्त उपायुक्त ने सभी पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे 6 सितंबर को नजदीकी BLO कैंप में पहुंचकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपने दावे-आपत्तियां समय पर दर्ज करवाएं। इसके अलावा, अमृतसर के सभी कॉलेजों में योग्य युवाओं को मतदाता के रूप में पंजीकृत करने और उन्हें जागरूक करने के लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं।
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