Punjab Pro TV: पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री और लुधियाना वेस्ट से विधायक Sanjeev Arora की मुश्किलें कथित Money Laundering Case में बढ़ गई हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने उनकी Bail Petition खारिज कर दी है। यह मामला करीब 100 करोड़ रुपये की कथित मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसकी जांच Enforcement Directorate (ED) कर रही है।
₹100 करोड़ के कथित Money Laundering Case में जांच
Sanjeev Arora को इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था। हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद केस एक बार फिर चर्चा में आ गया है। हालांकि, मामले में लगाए गए आरोपों पर अंतिम फैसला अदालत द्वारा किया जाना बाकी है।
PSPCL के IAS अधिकारी से भी पूछताछ
इस जांच के सिलसिले में Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर और IAS अधिकारी बसंत गर्ग से भी हाल ही में पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई थी।
जांच एजेंसी कथित वित्तीय लेन-देन और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है।
9 मई से हिरासत में होने का किया था दावा
रिपोर्ट के अनुसार, संजीव अरोड़ा ने अदालत में दावा किया था कि वह 9 मई से हिरासत में हैं। वहीं, गुरुग्राम की एक विशेष अदालत में Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत दायर उनकी Regular Bail Application 15 जून को खारिज कर दी गई थी।
अब पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से भी जमानत नहीं मिलने के बाद उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मामले में आगे की कार्रवाई और न्यायिक प्रक्रिया पर नजर रहेगी।








