Rahul Gandhi Supreme Court Hearing

Punjab Pro TV (PPTV News): कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका पर Supreme Court में सोमवार, 17 अगस्त को सुनवाई होगी। राहुल गांधी ने Allahabad High Court के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उनके खिलाफ कथित आय से अधिक संपत्ति (Disproportionate Assets) के आरोपों की जांच को लेकर CBI और ED से संबंधित कार्रवाई पर निर्देश दिए गए थे।

Supreme Court की 17 अगस्त की Cause List के अनुसार, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। पीठ में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना भी शामिल हैं।

Allahabad High Court के आदेश को दी चुनौती

मामले में Allahabad High Court की Lucknow Bench ने 20 जुलाई को CBI की ओर से दाखिल जवाब पर असंतोष जताया था। अदालत ने CBI के एक वरिष्ठ अधिकारी को राहुल गांधी के खिलाफ ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति (Assets Beyond Known Sources of Income) के आरोपों की जांच में हुई प्रगति का विस्तृत विवरण देते हुए नया हलफनामा व्यक्तिगत रूप से दाखिल करने का निर्देश दिया था।

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High Court ने यह भी कहा था कि जांच के दौरान यदि Enforcement Directorate (ED) को किसी तरह की वित्तीय अनियमितता या अवैध गतिविधि से संबंधित सामग्री या दस्तावेज मिलते हैं, तो वह कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।

किसने दाखिल की थी याचिका?

राहुल गांधी के खिलाफ जांच की मांग को लेकर यह मामला कर्नाटक निवासी एस. विग्नेश शिशिर की ओर से दायर आपराधिक रिट याचिका से जुड़ा है। याचिका में राहुल गांधी की कथित संपत्तियों और आय के स्रोतों की जांच CBI और ED से कराने की मांग की गई थी।

High Court ने इससे पहले भी CBI के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उसमें याचिकाकर्ता की शिकायत और राहुल गांधी की संपत्ति से जुड़ी जांच की प्रगति का पर्याप्त विवरण नहीं दिया गया था।

Dual Citizenship का आरोप भी उठा

याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर इससे पहले राहुल गांधी पर Dual Citizenship यानी दोहरी नागरिकता रखने का आरोप लगाते हुए भी अदालत का रुख कर चुके हैं। हालांकि, मौजूदा Supreme Court hearing का मुख्य मुद्दा आय से अधिक संपत्ति से जुड़े आरोपों की जांच और Allahabad High Court के निर्देशों को चुनौती देने से संबंधित है।

अब सभी की नजरें 17 अगस्त की Supreme Court Hearing पर हैं, जहां शीर्ष अदालत इस याचिका पर सुनवाई करेगी।

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