होम latest News सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब के सरकारी कॉलेजों में 1158 सहायक...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब के सरकारी कॉलेजों में 1158 सहायक प्रोफेसरों की भर्तियां की रद्द

0

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पंजाब सरकार द्वारा की गई 1158 सहायक प्रोफेसरों की भर्तियों को रद्द कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में पंजाब सरकार द्वारा की गई 1158 सहायक प्रोफेसरों की भर्तियों को रद्द कर दिया है। यह फैसला शिक्षा विभाग की ओर से अपनाई गई भर्ती प्रक्रिया में पाई गई अनियमितताओं के आधार पर लिया गया है। वहीं अब शिक्षा विभाग को आदेश मिला है कि वह आगामी छह महीनों में नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करे।
इससे पहले, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने वर्ष 2022 में होने वाली इस भर्ती को रद्द कर दिया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डबल बेंच ने पिछले साल सिंगल बेंच के फैसले को रद्द करते हुए इस नियुक्ति को हरी झंडी दे दी थी। हाईकोर्ट की डबल बेंच के फैसले के खिलाफ कई आवेदकों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए पिछले साल हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए इस भर्ती को रद्द कर दिया।
पिछला लेखCIA स्टाफ जालंधर-ग्रामीण की बड़ी कार्रवाई, 2 नशा तस्करों को 260 ग्राम हेरोइन सहित किया गिरफ्तार
अगला लेखपंजाब विधानसभा में CM भगवंत मान ने पेश किया बेअदबी बिल, Pratap Bajwa ने चर्चा के लिए मांगा समय