होम latest News Punjab: लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, तरनतारन के SSP के खिलाफ जमानती वारंट...

Punjab: लापरवाही पर हाईकोर्ट सख्त, तरनतारन के SSP के खिलाफ जमानती वारंट जारी

0

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने तरनतारन के एसएसपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए तरनतारन के एसएसपी के खिलाफ जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई एसएसपी द्वारा दो आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं में ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेशों की अवहेलना करने पर की गई।
जस्टिस नमित कुमार की बेंच ने कहा कि मामले में बार-बार समय दिए जाने और स्पष्ट निर्देशों के बावजूद एसएसपी ने न तो रिपोर्ट पेश की और न ही अदालत के समक्ष हाजिर हुए। अदालत ने उन्हें स्वयं शपथपत्र दाखिल कर देरी का कारण बताने को कहा था।
आदेश के अनुसार 23 जुलाई को राज्य के वकील को ताजा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का समय दिया गया था। इसके बाद सुनवाई 22 अगस्त और फिर 9 सितंबर तक स्थगित हुई। 9 सितंबर को अदालत ने दर्ज किया कि 23 जुलाई और 25 अगस्त को एसएसपी तरनतारन, संबंधित एसएचओ और पैरवी सेल को दो बार ईमेल से याद दिलाया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने कहा था, इसके बावजूद एसएसपी पेश नहीं हुए।
पिछला लेखPunjab में अगले दिन दिनों तक भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
अगला लेखPunjab University गेट पर स्कॉर्पियो सवार युवक ने चलाई गोली, जांच शुरू