राज्य में कार की पिछली सीट पर बैठे लोगों के लिए भी सीट बैल्ट का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंधी ए.डी.जी.पी. ट्रैफिक द्वारा हिदायत जारी की गई है।

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राज्य के सभी पुलिस कमिश्नर और एस.एस.पी. को हिदायत जारी की गई है कि सड़क सुरक्षा माह जो कि 15 जनवरी से 14 फरवरी तक मनाया जा रहा है। इस दौरान लोगों को सीट बैल्ट के प्रयोग के प्रति जागरूक करें। 14 फरवरी के बाद जो लोग सीट बैल्ट का प्रयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी। इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों तथा कर्मियों को भी ड्राइविंग के दौरान सीट बैल्ट पहनने की हिदायत दी गई है।

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